New SIM Rule 2026: अगर आपके नाम पर पहले से 9 मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, तो 24 अगस्त 2026 से नया SIM कार्ड लेना मुश्किल होगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों पर जारी होने वाले SIM कार्ड, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है।
नए नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त नंबर पर कार्रवाई की जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सिस्टम को सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
24 अगस्त से क्या बदलेगा?
New SIM Rule 2026 के तहत 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को नया SIM जारी करने से पहले यह जांच करनी होगी कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं।
अगर किसी ग्राहक के नाम पर पहले से 9 SIM कार्ड एक्टिव हैं, तो उसे 10वां मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। कंपनी ग्राहक को इसकी जानकारी भी देगी कि वह निर्धारित सीमा पूरी कर चुका है।
यह नियम अलग-अलग कंपनियों के SIM को मिलाकर लागू होगा। यानी आपके पास अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के नंबर हैं, तो सभी कनेक्शन आपके नाम पर कुल संख्या में गिने जाएंगे।
DIP पोर्टल से होगी SIM की जांच
नए नियम को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग ने Digital Intelligence Platform (DIP) के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस व्यवस्था के जरिए टेलीकॉम कंपनियां यह पता लगा सकेंगी कि किसी ग्राहक के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं।
निर्धारित सीमा पूरी कर चुके ग्राहकों की पहचान करने के लिए DIP पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे SIM बेचने वाले डीलर और टेलीकॉम कंपनियां नया कनेक्शन जारी करने से पहले ग्राहक की स्थिति जांच सकेंगी।
DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को DIP के साथ जोड़ने और जरूरी तकनीकी बदलाव पूरे करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है।
गलती से 9 से ज्यादा SIM जारी हुआ तो क्या होगा?
अगर किसी तकनीकी या अन्य वजह से निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हो जाता है, तो अतिरिक्त कनेक्शन पर कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे मामले में सबसे बाद में जारी किए गए अतिरिक्त नंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। ग्राहक को अपने नाम पर मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर लानी होगी।
जब तक अतिरिक्त SIM का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक नया मोबाइल कनेक्शन लेने पर भी रोक लग सकती है।
अपने नाम पर कितने SIM एक्टिव हैं, ऐसे चेक करें
अगर आपको नहीं पता कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, तो आप Sanchar Saathi/TAFCOP की मदद से यह जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Step 1: TAFCOP पोर्टल खोलें
दूरसंचार विभाग के आधिकारिक TAFCOP/Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं।
Step 2: मोबाइल नंबर दर्ज करें
अपना एक्टिव 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिया गया Captcha भरें।
Step 3: OTP से वेरिफिकेशन करें
‘Request OTP’ या संबंधित विकल्प पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।
Step 4: देखें आपके नाम पर कितने नंबर हैं
वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
अगर सूची में कोई ऐसा नंबर है जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया या जो आपका नहीं है, तो उसे रिपोर्ट किया जा सकता है।
अनजान SIM दिखे तो तुरंत करें रिपोर्ट
अगर आपके नाम पर कोई अनजान मोबाइल नंबर दिखाई देता है, तो उसे नजरअंदाज न करें। TAFCOP/Sanchar Saathi पर उपलब्ध ‘Not My Number’ या ‘Not Required’ जैसे विकल्पों के जरिए संबंधित नंबर की रिपोर्ट की जा सकती है।
रिपोर्ट मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनी उस कनेक्शन की जांच कर सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति को अपने नाम पर KYC कराने के लिए कहा जा सकता है और नियमों के अनुसार नंबर बंद भी किया जा सकता है।
क्यों जरूरी है अपने नाम पर SIM की जानकारी रखना?
मोबाइल नंबर आज बैंकिंग, UPI, OTP, सोशल मीडिया और कई सरकारी सेवाओं से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के इस्तेमाल में आपका नाम वाला SIM चल रहा है, तो यह आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
इसी वजह से समय-समय पर अपने नाम पर एक्टिव मोबाइल कनेक्शनों की जांच करना जरूरी है। New SIM Rule 2026 के लागू होने के बाद यह जांच और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम पर कई पुराने या अतिरिक्त मोबाइल नंबर दर्ज हैं।
